बालोद (वीएनएस)। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में गुण्डरदेही तहसील के मृतक रेवाराम की पत्नी श्रीमती दशरी बाई ग्राम ओड़ारसकरी को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
सुपेला गदा चौक स्थित शराब दुकान हटाने की मांग करते हुए जनहित संघर्ष समिति के संरक्षक कन्हैया सोनी के नेतृत्व में भिलाई नगर निगम कमिश्नर सुरुची सिं...
गर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है।
गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहिब, कोहका में बाबा बुढ़ा साहिब का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस पावन अवसर पर शब्द-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें संगत ने गुरु चरण...
खैरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला में गौसेवक चमन डाकलिया ने अपना जन्मदिन गौसेवा के साथ मनाया। इस अवसर पर फलों और सब्जियों से आकर्षक मंगल कलश की आकृति सजाई...
विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास के तहत जारी नव दिवसीय शाश्वत नवपद ओली की आराधना के क्रम में छठवें दिन शुक्रवार को सम...
कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र अरौद से विषय वस्तु विशेषज्ञ सचिन वर्मा, कृषि विभाग से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी खुशवंत सिंह मरकाम एवं स्थान...