प्राकृतिक आपदा के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम वारिसान को 04 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत

Posted On:- 2026-10-24




बालोद (वीएनएस)। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में गुण्डरदेही तहसील के मृतक  रेवाराम की पत्नी श्रीमती दशरी बाई ग्राम ओड़ारसकरी को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।



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