अम्बिकापुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने आगामी गांधी जयंती के मद्देनजर जिले में ’शुष्क दिवस’ घोषित करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 02 अक्टूबर को सरगुजा जिले की समस्त कंपोजिट देशीध्कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल.8ध् एफ.एल.-4(क), व्यवसायिक क्लब एवं मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने शासन के इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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