दुर्ग (वीएनएस)। राज्य शासन द्वारा 27 मई से 11 मई 2026 तक ’’सही दवा-शुद्ध आहार - यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।
औषधि शाखा द्वारा जांच अभियान के पाचवां दिवस 01 मई को जिले में स्थित अस्पतालों एवं अस्पतालों से जूडे फार्मेसी में वेक्सीन स्टोरेज/कोल्ड चेन सुविधा का निरीक्षण किया गया। जूनवानी भिलाई में स्थित अभिषेक मिश्रा अस्पताल शंकराचार्य अस्पताल, नेहरू नगर स्थित हाईटेक अस्पताल में संचालित ओ.पी.डी. आई.पी.डी. एवं सेंट्रल मेडिकल स्टोर, राम नगर स्थित स्पर्श अस्पताल के तीनों ओ.पी.डी. आई.पी.डी. एवं सेंट्रल मेडिकल स्टोर तथा शास्त्री नगर भिलाई में संचालित बी.एम. शाह अस्पताल के ओ.पी.डी.एवं सेंट्रल मेडिकल स्टोर में वेक्सीन स्टोरेज/कोल्ड चेन सुविधा का जांच किया गया। इस संबंध में रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर डिस्प्ले, लागर रिकार्ड एवं वैक्सीन ट्रांसपोर्ट सुविधा/वैक्सीन कैरियर उपलब्धता की जांच की गई। उक्त के साथ-साथ वैक्सीन के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड का मिलान किया गया, इस प्रकार कुल 10 फर्मों के वैक्सीन स्टोर का निरीक्षण किया गया।समस्त संस्थानों में वैक्सीन का संधारण नियमानुसार उचित तापमान पर पाया गया। समस्त फर्मो को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 का कड़ाई से पालन करते हुए फर्म संचालन के निर्देश दिये गए। । भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
इसी प्रकार खाद्य शाखा द्वारा जांच अभियान दुर्ग में संचालित मेसर्स हॉटल कैम्बियन, हॉटल गारनेट, मेसर्स अरिहंत रेस्टोरेंट, मेसर्स सूर्या पैलेस, मेसर्स के.एफ.सी. मेसर्स मिस्टर ईडली, मेसर्स इंडियन कॉफी हाउस, मेसर्स वृंदावन हॉटल की जांच/निरीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया गया, जिसमें संचालकों को उचित साफ-सफाई के साथ व्यवसाय संचालित किये जाने का निर्देश दिया गया एवं अखबारी पेपर उपयोग नहीं किये जाने व तेल का उपयोग बार-बार नहीं करने एवं वेज-नानवेज को पृथक-प्थक संधारण किये जाने व हेडकैप, ग्लब्स, एपरॉन उपयोग में लाये जाने हेतु हिदायत दी गई एवं निर्देशित किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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