राजनांदगांव (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन करने के लिए एक समय-सारिणी तैयार करने कहा गया है, ताकि एक ही तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक आश्रित ग्राम में ग्राम सभा न हो सके। इस व्यवस्था से विशेष कर सरपंच एवं सचिव उस ग्रामसभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सकेंगे। इसके साथ ही ग्राम सभा के आयोजन के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
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सामाजिक संस्था शकुंतला फाउंडेशन छत्तीसगढ़ ने शनिवार को वृंदावन हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में...
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ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और सड़क किनारे अव्यवस्थित खड़े किये वाहनों, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर विगत 28 मार्च से 18 अप्रैल तक या...