नई दिल्ली(वीएनएस)।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने निर्वाचन आयोग के नए फॉर्म 6 की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसकी पिछली टिप्पणियों को बदले हुए फॉर्म की न्यायिक मंजूरी न समझा जाए। अब यह मामला संज्ञान में आने के बाद अदालत इसकी जांच करेगी, जिसकी सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ़ किया कि उसने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नए फॉर्म 6 की वैधता पर कभी कोई फ़ैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब उसने इस साल की शुरुआत में बिहार में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) की समीक्षा की थी, तब इसका बदला हुआ वर्शन मौजूद ही नहीं था। यह स्पष्टीकरण उस विवाद के बीच अहम हो जाता है जिसमें ECI का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया के लिए 'फॉर्म 6' के साथ जोड़े गए घोषणा-पत्र को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि उसकी पिछली टिप्पणियों को किसी बदले हुए फॉर्म की न्यायिक मंज़ूरी या उसे खारिज करने के तौर पर नहीं देखा जा सकता, और मामला संज्ञान में आने के बाद उसने इस मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई।
हमारी बात को गलत तरीके से न पेश करें
सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने एक नई रिट याचिका के वकील से कहा कि इस कोर्ट की टिप्पणियों को संवैधानिक फैसला नहीं माना जा सकता। नए फॉर्म 6 पर कोई फैसला नहीं हुआ है और हमने बस यही कहा है। बेंच ने आगे कहा कि मंजूरी मिली या नहीं। यह बात वहां नहीं थी। हमारे मुंह में अपनी बात न डालें। जस्टिस बागची ने आगे साफ़ किया कि CJI की 5 अक्टूबर की टिप्पणी का मतलब सिर्फ़ यह था कि जब कोर्ट ने बिहार SIR पर अपना फ़ैसला सुनाया था, तब बदला हुआ फ़ॉर्म मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा, इससे यह पता नहीं चलता कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंज़ूरी दी थी या नहीं। बेंच ने कहा कि अब जब यह मामला उसके ध्यान में लाया गया है, तो वह इसकी जांच करेगी। साथ ही, बेंच ने निर्देश दिया कि इस मामले को SIR से जुड़ी उन याचिकाओं के साथ लिस्ट किया जाए जिनकी सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है। उस दिन बेंच ECI के कामकाज और वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया से जुड़े फ़ैसले लेने के तरीक़े को चुनौती देने वाली व्यापक याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा
5 अक्टूबर को बेंच ने कहा कि उसने 'फॉर्म 6' में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी है। बेंच ने यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड माँगे कि ये बदलाव किसने मंज़ूर किए थे और इनमें क्या-क्या शामिल था। कोर्ट ने ECI के ECINet/ERONet पोर्टल पर मौजूद ऑनलाइन फ़ॉर्म में कथित बदलावों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया था। विवाद एक अतिरिक्त घोषणा (डिक्लेरेशन) को लेकर है, जिसमें आवेदकों को यह बताना होता है कि क्या उनका अपना नाम, या उनके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का नाम पिछली SIR (मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण) के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल था। यह घोषणा मौजूदा पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जोड़ी गई थी, जिससे इसके कानूनी आधार और पहली बार वोट देने वालों तथा मतदाता सूची में दोबारा नाम जुड़वाने वालों पर इसके असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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