नई दिल्ली(वीएनएस)।बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल होने को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम होना लोकतंत्र की चोरी है। इससे पहले दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अक्सर दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगाती हैं, जबकि खुद लोकतंत्र की चोरी में शामिल रही हैं। भंडारी की यह टिप्पणी राउज़ एवेन्यू में MP/MLA मामलों की विशेष अदालत के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, भंडारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नागरिकता एक बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि वोट देने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि गांधी को 1980 में वोट देने की इजाज़त कैसे मिली, जबकि कहा जाता है कि उस समय वह भारत की नागरिक नहीं थीं। उन्होंने पूछा कि 1980 में अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें पूछा गया था कि सोनिया गांधी को किस आधार पर वोट देने की इजाज़त दी गई, जबकि वह भारत की नागरिक नहीं थीं। क्या उन्होंने दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने की कोशिश की थी?
कोर्ट के आदेश का ज़िक्र करते हुए भंडारी ने कहा कि इससे जांच की ज़रूरत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पाया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट संज्ञेय अपराध (cognisable offence) की पहचान करने का अपना मुख्य काम करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली की एक कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह जांचने का आदेश दिया कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ था। जो लोग 'वोट चोरी' की बात कर रहे हैं, वे असल में लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट की टिप्पणी देखें, तो उसमें कहा गया है कि जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस खारिज किया, उसने मामले पर ठीक से विचार नहीं किया और संज्ञेय अपराध का पता लगाने का अपना मुख्य काम नहीं किया। कोर्ट का भी मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए।
इससे पहले सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने शिकायत खारिज किए जाने की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा कि यह फ़ैसला सिर्फ़ बिना पुष्टि वाली फ़ोटोकॉपी पर आधारित था और इसे "बिना पुष्टि वाले रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी के आधार पर किया गया बेबुनियाद दावा" बताया। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वोटर लिस्ट सिर्फ़ भारतीय नागरिकों के लिए होती है। कोर्ट ने उन आरोपों का भी ज़िक्र किया जिनके मुताबिक, अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही, 1980 में वोटर लिस्ट में सफ़दरजंग रोड, नई दिल्ली के पते पर गांधी का नाम शामिल था। कोर्ट ने बताया कि कथित तौर पर उनका नाम 1980 में लिस्ट में जोड़ा गया, 1982 में हटा दिया गया और 1983 में फिर से जोड़ दिया गया।
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