सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर याचिका खारिज करने का एसीजेएम का आदेश रद्द, 29 सितंबर को फिर सुनवाई

Posted On:- 2026-09-21




नई दिल्ली(वीएनएस)।दिल्ली की विशेष अदालत ने सोनिया गांधी के 1980 के दशक के वोटर रजिस्ट्रेशन मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने पुराने फैसले को त्रुटिपूर्ण बताते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। अब निचली अदालत पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मंगाकर नए सिरे से फैसला करेगी।
1980 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक अहम कानूनी मामले में, राउज़ एवेन्यू स्थित MP/MLA मामलों की स्पेशल कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। एक्टिविस्ट विकास त्रिपाठी की ओर से दायर क्रिमिनल रिविज़न याचिका को मंज़ूरी देते हुए, स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का 2025 का खारिज करने वाला आदेश "बिना ठोस कारण वाला" (non-speaking) और "गलत" (perverse) था। उन्होंने मामले को 29 सितंबर को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) के पिछले आदेश को रद्द करते हुए, स्पेशल जज गोगने ने शिकायत को खारिज करने के तरीके में प्रक्रियात्मक और कानूनी खामियों की ओर इशारा किया कोर्ट ने कहा कि जिस आदेश को चुनौती दी गई थी, उसमें शिकायत को खारिज करने के कारण नहीं बताए गए थे और न ही यह स्पष्ट किया गया था कि क्या कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) हुआ है। 
स्पेशल जज ने कहा कि यह आदेश बिना किसी तर्क या कारण के दिया गया है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। सेशंस कोर्ट ने नागरिकता के अधिकार क्षेत्र को लेकर निचली अदालत के तर्क की आलोचना करते हुए कहा कि "नागरिकता के संबंध में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बारे में की गई टिप्पणी अनुचित है। कोर्ट ने सिर्फ़ बिना वेरिफ़ाई की हुई फ़ोटोकॉपी के आधार पर शिकायत को खारिज करने की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि शिकायत को "बिना वेरिफ़ाई किए गए रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी के आधार पर सिर्फ़ एक दावे" के तौर पर खारिज कर दिया गया था। यह बताते हुए कि वोटर लिस्ट सिर्फ़ भारतीय नागरिकों के लिए होती है, कोर्ट ने उन आरोपों का ज़िक्र किया जिनके मुताबिक अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही, 1980 में गांधी का नाम सफ़दरजंग रोड, नई दिल्ली के पते के साथ वोटर लिस्ट में शामिल था। 
कोर्ट ने बताया कि उनका नाम कथित तौर पर 1980 में शामिल किया गया, 1982 में हटा दिया गया और 1983 में फिर से जोड़ दिया गया। यह साफ़ करते हुए कि रिविज़नल कोर्ट मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकता, स्पेशल जज ने निचली अदालत को मामले पर व्यवस्थित तरीके से फिर से विचार करने का निर्देश दिया: "रिविज़नल कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट की भूमिका नहीं निभा सकता। मामले को वापस भेजा जाता है और इस पर नए सिरे से फ़ैसला किया जाएगा। कोर्ट संबंधित पुलिस अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट मंगाएगी और संबंधित पुलिस अधिकारी की बात सुनने के बाद एक विस्तृत आदेश जारी करेगी।



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