कोरबा (वीएनएस)।/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के संबंध में गठित पैनल की अध्यक्षता में नगर निगम कोरबा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों एवं विभिन्न बैंकों के पदाधिरियों के साथ राजीनामा योग्य प्रकरणों को प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के रूप में प्रस्तुत कर निराकरण कराये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में नगर निगम से संबंधित संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य वसूली संबंधी प्रकरणों, सी.एस.पी.डी.सी.एल. से संबंधित विद्युत बिल/बकाया बिल/बकाया राशि तथा बैंकों से संबंधित ऋण एवं वसूली के प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते से निराकृत किये जाने पर जोर दिया गया। न्यायाधीशगण की गठित पैनल नेे उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों से अपील की गयी कि वे संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देते हुए अधिकारिक प्रकरणों को समझौते के आधार पर निराकृत कराने का प्रयास करें।
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