गरियाबंद (वीएनएस)। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार प्रकरण) गरियाबंद की पीठासीन न्यायाधीश गंगा पटेल ने अबोध बालिका को बहला-फुसलाकर घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म एवं मारपीट करने वाले छुरा मस्जिद पारा वार्ड क्रमांक 14 निवासी 25 वर्षीय आरोपी वेदप्रकाश ध्रुव उर्फ पप्पू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि 25 जून 2025 को करीब 3 वर्ष 4 माह की बालिका घर के सामने बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की बुआ ने थाना छुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से कुल 11 साक्षियों के बयान कराए गए। न्यायालय ने पीड़िता एवं साक्षियों के कथनों, घटनास्थल से जब्त वस्तुओं तथा चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपी का अपराध प्रमाणित पाया। न्यायालय ने आरोपी को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास तथा कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अन्य अपराधों के लिए भी विभिन्न अवधियों के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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