प्राकृतिक आपदा राहत योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायता राशि स्वीकृत

Posted On:- 2026-01-30




एमसीबी (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 01 दिसंबर 2022 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा राहत योजना के तहत खड़गवां तहसील के एक प्रकरण में आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खड़गवां तहसील अंतर्गत ग्राम शिवपुर निवासी स्वर्गीय प्रियांशु राघोप्रताप की 28 अगस्त 2025 को नदी में डूबने से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। इस घटना को प्राकृतिक आपदा मानते हुए मृतक के वैध वारिसों को अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है। शासन द्वारा मृतक की माता गीता पति राघोप्रताप निवासी शिवपुर तहसील खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को दो लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, वहीं मृतक के पिता राघोप्रताप पिता रामसिंह निवासी शिवपुर तहसील खड़गवां जिला एमसीबी को भी दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। दोनों राशियां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खातों में अंतरित की जाएंगी।

इसी प्रकार खड़गवां तहसील के ग्राम दुग्गी निवासी स्वर्गीय आशीष यादव पिता राजेन्द्र यादव की 26 अगस्त 2025 को जहरीले सर्प के काटने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के पिता राजेन्द्र यादव पिता बच्चू यादव निवासी ग्राम दुग्गी तहसील खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में अंतरित की जाएगी।

वहीं केल्हारी तहसील के ग्राम श्रीरामपुर निवासी स्वर्गीय फुलबसिया पति स्वर्गीय जयपाल जाति गोंड की 01 सितंबर 2023 को कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में मानते हुए मृतिका के वैध वारिस को अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है। शासन द्वारा मृतिका की छोटी बहन के पुत्र संतोष सिंह पिता गुरूदीन निवासी ग्राम श्रीरामपुर तहसील केल्हारी जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जो भारतीय स्टेट बैंक के खाते में अंतरित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त खड़गवां तहसील के ग्राम शिवपुर निवासी स्वर्गीय रितांशु राघोप्रताप की 28 अगस्त 2025 को नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में भी मृतक के वैध वारिसों को अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है। शासन द्वारा मृतक की माता गीता पति राघोप्रताप को दो लाख रुपये तथा पिता राघोप्रताप पिता रामसिंह को दो लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त सभी प्रकरणों में स्वीकृत सहायता राशि का व्यय मांग संख्या 58, मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में वहन किया जाएगा।




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