मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

Posted On:- 2026-10-27




- आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू सहित राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को मिलेगी तात्कालिक सहायता

       मोहला (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान एवं निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत शिक्षण सत्र 2026-27 में आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईटी एवं आईआईआईटी जैसे संस्थानों में चयनित होकर प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

         सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय मोहला से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित आवेदन प्रपत्र में अपना आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मोहला में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मोहला से अथवा विभागीय पोर्टल https://eklavya.cg.nic.in/ से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

       योजना के तहत आवेदन करने के लिए विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। संबंधित विद्यार्थी का योजना में उल्लेखित संस्थान में चयन हुआ हो तथा चयन प्रमाण-पत्र और प्रवेश के लिए संबंधित संस्था द्वारा जारी सूचना-पत्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

         योजनांतर्गत पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, हालांकि चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के बच्चे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार किए जाएंगे।

        पात्र विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करें, ताकि योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए समय पर आवेदन किया जा सके।



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