बालोद (वीएनएस)। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 व नियम 2020 के प्रावधानों व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 39 के अधीन सपोर्ट पर्सन हेतु रूचि के अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। उन्होंने बताया कि रूचि के अभिव्यक्ति के परीक्षण उपरांत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र एवं अपात्र सूची जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर जारी कर दी गई है। उक्त संबंध में दावा आपत्ति 06 मई 2025 को शाम 05 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कक्ष क्रमांक 82 में प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् दावा आपत्ति स्वीकार नही की जाएगी।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज प्रेस वार्ता लेकर सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण की शुरुवात की जानकारी दी। प्रेस वार्ता कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित की...
राज्य शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना एक कारगर पहल साबित हो रही है। श्रम विभाग द्वारा संचा...
जिला कार्यालय में पदस्थ अधीक्षक के. एल. नेताम को आज सेवानिवृत्त होने पर कलेक्ट्रेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस अव...
कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने आज कोण्डागांव विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम चिपावण्ड में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया औ...
कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने कोण्डागांव विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे आवास सर्वे कार्य...
कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने आज कोण्डागांव विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में वाटरशेड के तहत निर्मित स्टापडेम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्...