कोण्डागांव (वीएनएस)। कलेक्टर कुणाल दुदावत के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत् छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 एवं आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार 02 अक्टूबर 2024 को ‘गांधी जयंती‘ के अवसर पर ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत 02 अक्टूबर ‘गांधी जयंती‘ के अवसर पर जिले के अंतर्गत समस्त देशी सीएस 2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 (घघ) एवं एफएल 7 सैनिक केन्टीन फुटकर पूर्णतः बंद रखा जायेगा तथा अवैध शराब बिक्री, धारण परिवहन आदि पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।
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जशपुर जिले में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “स्पेस ऑन व्हील्स” कार्यक्रम ने बच्चों में नई ऊर्जा...