कोण्डागांव (वीएनएस)। कलेक्टर कुणाल दुदावत के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत् छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 एवं आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार 02 अक्टूबर 2024 को ‘गांधी जयंती‘ के अवसर पर ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत 02 अक्टूबर ‘गांधी जयंती‘ के अवसर पर जिले के अंतर्गत समस्त देशी सीएस 2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 (घघ) एवं एफएल 7 सैनिक केन्टीन फुटकर पूर्णतः बंद रखा जायेगा तथा अवैध शराब बिक्री, धारण परिवहन आदि पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।
अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू ने आज जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में आम नागरिकों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याएँ एवं मांगों की जानकारी ली। उन्...
जिले के ग्राम इचकेला में 28 मई से 1 जून 2026 तक आयोजित वुमेन टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का रोमांचक समापन हुआ। महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने...
खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले के किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की गई ह...
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह निवास बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी केंद्र बनकर उभर रहा ह...
जशपुर जिले में 01 जून से अब तक 3.3 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 02 जून तक औसत वर्षा 4.3 मिमी होती है। बीते दिवस ...
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व जशपुर जिले में सुशासन तिहार का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवचरण ग्राम रायकोना निवासी को ज...